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जयपुर में 539 गांवों पर निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

जयपुर में 539 गांवों पर निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

जयपुर में भूमि और विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा जयपुर रीजन में शामिल किए गए 539 नए गांवों में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर तत्काल रोक लगा दी है।

यह आदेश जनहित याचिका संख्या 4464/2026, संजय जोशी बनाम राज्य सरकार के तहत सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता संजय जोशी की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2025 को इन गांवों को जयपुर विकास क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को 3 अक्टूबर 2025 को राजपत्र में अधिसूचित भी किया गया था।

याचिका में तर्क दिया गया था कि इन गांवों को अचानक विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल करने से स्थानीय लोगों के अधिकारों पर असर पड़ेगा और भूमि उपयोग से जुड़े मुद्दों में जटिलता बढ़ सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इन तर्कों को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई तक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब इन 539 गांवों में किसी भी तरह के नए निर्माण, विकास कार्य या संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी, जब तक कि अदालत आगे कोई फैसला नहीं सुनाती। इस फैसले से स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप से न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। वहीं, अब राज्य सरकार और संबंधित विभाग को अदालत के समक्ष अपने पक्ष को मजबूती से रखना होगा।

यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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