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दो बेटियां होने से नाराज पति ने की पत्नी की हत्या, पाली कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

दो बेटियां होने से नाराज पति ने की पत्नी की हत्या, पाली कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में करीब तीन साल पहले हुए पत्नी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो बेटियां होने से नाराज पति द्वारा पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मामला मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पति अपनी पत्नी से दो बेटियां होने के कारण नाराज रहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। करीब तीन साल पहले आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही मामले में अन्य कानूनी प्रक्रिया के तहत आदेश भी जारी किए गए।

अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, इस घटना ने एक बार फिर बेटियों को लेकर समाज में मौजूद भेदभावपूर्ण सोच पर सवाल खड़े किए हैं।

सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि बेटा-बेटी में अंतर करने वाली मानसिकता समाज के लिए बड़ी चुनौती है। बेटियां किसी भी तरह से कम नहीं हैं और ऐसी सोच के कारण होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है।

पुलिस और प्रशासन की ओर से भी समय-समय पर लोगों से अपील की जाती रही है कि पारिवारिक विवादों को हिंसा का रूप न दें और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कानूनी रास्ते से करें।

पाली जिले के इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब आरोपी को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। तीन साल पुराने इस हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है।

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