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ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाईकोर्ट सख्त, 3% अतिरिक्त अंक देने के आदेश

ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाईकोर्ट सख्त, 3% अतिरिक्त अंक देने के आदेश

Rajasthan High Court ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के ट्रांसजेंडर बिल को ‘दिखावा’ करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों से इस समुदाय को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा और यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 3% अतिरिक्त अंक दिए जाएं, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा में बराबरी का अवसर मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल औपचारिक प्रावधान बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NALSA v. Union of India (NALSA फैसले) का हवाला देते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार और सम्मान देना संविधान की मूल भावना का हिस्सा है। ऐसे में किसी भी नीति या कानून को इस फैसले के अनुरूप होना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। इसलिए उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास जरूरी हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपनी नीतियों की समीक्षा करे और ऐसी व्यवस्था लागू करे, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को वास्तविक लाभ मिल सके।

फिलहाल इस फैसले के बाद सरकार पर नई नीति बनाने और मौजूदा प्रावधानों में सुधार करने का दबाव बढ़ गया है।

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