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न्यू सांगानेर रोड अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई टली, वीडियो में जाने JDA ने मांगा 4 हफ्ते का समय

न्यू सांगानेर रोड अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई टली, वीडियो में जाने JDA ने मांगा 4 हफ्ते का समय

जयपुर में सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण के मामले में आज होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया और अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी दी।

700 मीटर सड़क से हटाया अतिक्रमण

JDA ने अपने जवाब में बताया कि सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच करीब 2.4 किलोमीटर लंबी सड़क पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने अब तक करीब 700 मीटर हिस्से से अतिक्रमण हटा दिया है।JDA ने बताया कि सड़क के शेष करीब 2 किलोमीटर हिस्से में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी बाकी है। इसके लिए प्राधिकरण ने हाईकोर्ट से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

210 लोगों को जारी किए नोटिस

JDA के अनुसार न्यू सांगानेर रोड के दोनों ओर अतिक्रमण की पहचान करने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत कुल 210 नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों के जवाब में अब तक 124 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।प्राधिकरण का कहना है कि प्राप्त आपत्तियों की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है।

रोजाना हो रही आपत्तियों की सुनवाई

JDA ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन आपत्तियों का संबंध उसके क्षेत्राधिकार  है, उनकी सुनवाई संबंधित जोन अधिकारियों की ओर से प्रतिदिन की जा रही है। प्रत्येक आपत्ति की व्यवस्थित तरीके से जांच की जा रही है।प्राधिकरण के अनुसार जांच और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने से जुड़े इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करेगा। ऐसे में अगली सुनवाई में JDA की ओर से की गई कार्रवाई और शेष सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए मांगे गए समय को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।न्यू सांगानेर रोड जयपुर के प्रमुख मार्गों में शामिल है और यहां लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई का मामला चर्चा में रहा है। अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।

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