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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ससुराल पक्ष को अग्रिम जमानत, विदेश यात्रा पर रोक

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ससुराल पक्ष को अग्रिम जमानत, विदेश यात्रा पर रोक

पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में Rajasthan High Court ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ससुराल पक्ष के लोगों को सशर्त अग्रिम जमानत तो दे दी, लेकिन उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा और बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। अदालत का मानना है कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के लिए यह शर्त जरूरी है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़िता और उसकी दो साल की बेटी के भरण-पोषण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने ससुराल पक्ष को आदेश दिया है कि वे बहू और उसकी नाबालिग बेटी को प्रतिमाह 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करें।

इतना ही नहीं, कोर्ट ने बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसके नाम 10 लाख रुपए जमा कराने का भी निर्देश दिया है। यह राशि निश्चित अवधि के भीतर जमा करानी होगी, ताकि बच्ची के पालन-पोषण और शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में पीड़ित पक्ष को तत्काल राहत देने के साथ-साथ आरोपियों पर जिम्मेदारी भी तय करते हैं।

यह आदेश ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण माना जा रहा है, जहां एक ओर आरोपियों को कानूनी राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित महिला और बच्चे के अधिकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

फिलहाल मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी और कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन पर भी नजर रखी जाएगी।

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