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पूर्व विधायक बलजीत यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 9 महीने बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ; MLA फंड के 3.72 करोड़ के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

 पूर्व विधायक बलजीत यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 9 महीने बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ; MLA फंड के 3.72 करोड़ के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

राजस्थान के पूर्व विधायक बलजीत यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक कोष (MLA फंड) में कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। करीब 9 महीने पहले गिरफ्तार हुए बलजीत यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

बलजीत यादव पर विधायक निधि के तहत जारी सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में करीब 3.72 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। आरोप है कि विधायक कोष से जारी राशि का इस्तेमाल निर्धारित विकास कार्यों के बजाय अन्य गतिविधियों में किया गया। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की भी जांच की गई है।

9 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी

पूर्व विधायक बलजीत यादव को इस मामले में करीब 9 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। जांच एजेंसियों ने मामले में वित्तीय लेन-देन और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की थी। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

MLA फंड के इस्तेमाल पर उठे थे सवाल

मामले का संबंध विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जारी धनराशि से है। इस योजना के अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा पर क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और अन्य विकास कार्यों के लिए बजट जारी किया जाता है। जांच एजेंसियों को इस राशि के इस्तेमाल में कथित गड़बड़ियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू हुई।

हाईकोर्ट के फैसले से मिली राहत

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बलजीत यादव को राहत मिली है। हालांकि, जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और आरोपों पर अंतिम फैसला सुनवाई के बाद ही होगा।

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