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SI भर्ती मामले में ED की चार्जशीट रिकॉर्ड पर लाने की मांग, राजस्थान हाई कोर्ट में अहम सुनवाई

SI भर्ती मामले में ED की चार्जशीट रिकॉर्ड पर लाने की मांग, राजस्थान हाई कोर्ट में अहम सुनवाई

बदनाम राजस्थान SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी) को SI भर्ती 2021 मामले पर अहम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, पिटीशनर्स ने RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ ED की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने की रिक्वेस्ट की। पिटीशनर्स ने इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दी थी।

हाई कोर्ट SI भर्ती रद्द करने और RPSC सदस्यों के खिलाफ सिंगल बेंच की टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रहा है।

कोर्ट में अपील: ED चार्जशीट का रिव्यू किया जाए।

सुनवाई के दौरान, सिंगल बेंच के पिटीशनर्स ने अपनी अर्जी में कहा कि ग्रेड II टीचर भर्ती 2022 मामले में दायर ED चार्जशीट में पेपर लीक और RPSC सदस्यों के परफॉर्मेंस के बारे में कई खुलासे हुए हैं। इसलिए, डिवीजन बेंच को भी इस मामले में ED चार्जशीट का रिव्यू करना चाहिए।

एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबूलाल कटारा ने ED की पूछताछ में कबूल किया था कि वह 1.20 करोड़ रुपये की डील के जरिए RPSC मेंबर बना था। इसके लिए उसने उस समय के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोडानिया को 40 लाख रुपये भी दिए थे।

RPSC मेंबर की संदिग्ध भूमिका
ED की चार्जशीट में यह भी पता चला है कि RPSC मेंबर ने इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए सिफारिशों का इस्तेमाल किया था। SI भर्ती पेपर लीक में भी उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसलिए चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए।

इस बीच, मंगलवार को हाईकोर्ट में सरकार, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और पूर्व RPSC मेंबर्स की अपील पर सुनवाई बेनतीजा रही। AG राजेंद्र प्रसाद ने बहस शुरू करते हुए कहा कि सिंगल बेंच के सामने दायर अर्जी मेंटेनेबल नहीं है।

हालांकि, सिंगल बेंच ने मामला खारिज कर दिया और मेरिट हियरिंग करके भर्ती कैंसिल कर दी। जांच एजेंसी भर्ती की मेरिट तय कर सकती है, फिर भी पूरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। अब मामले की आगे की सुनवाई बुधवार (7 जनवरी) को होगी।

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