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हाईकोर्ट से गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई को मिली जमानत, वीडियो में देखें पूरी खबर

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जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रूपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को पुलिस थानाधिकारी पर फायरिंग के मामले में जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके और 25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रुपेंद्रपाल सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं।

 

रूपेंद्र पाल को डीडवाना जिले के जसवन्तगढ़ थाने में दर्ज एक मामले में 2016 में जमानत मिल गई थी. इस मामले में आरोप है कि सांवराद गांव में आनंदपाल सिंह और उसके साथियों ने जसवन्तगढ़ थाना अधिकारी लादू सिंह पर फायरिंग की. इसमें वह घायल हो गये. इस मामले में आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया था.

दर्जनों मुकदमे दर्ज, निकलना मुश्किल

रूपेंद्रपाल सिंह जेल से बाहर आएंगे या नहीं? इस पर अभी भी संदेह है. उसके खिलाफ कई गंभीर अपराधों के दर्जनों मामले दर्ज हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि जमानत मिलते ही पुलिस उन्हें दूसरे मामलों में दोबारा गिरफ्तार करेगी. इससे उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है.

आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के तहत 7 साल की जेल हुई

इस मामले में रूपेंद्र पाल सिंह पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में रूपेंद्र पाल सिंह पिछले 7 साल से जेल में थे. इस मामले को लेकर डीडवाना कोर्ट में कई बार जमानत अपील दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया. इसके बाद रूपेंद्र पाल सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की.

50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत

इसके तहत जस्टिस कुलदीप माथुर ने रूपेंद्र पाल सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली और आदेश जारी कर दिए. हाई कोर्ट ने रूपेंद्र पाल सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25,000 रुपये की दो जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया है. इस मामले में रूपेंद्र पाल की ओर से अधिवक्ता चेतनसिंह मामरोली ने पैरवी की.

 

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!  

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