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पति की मौत के बाद बहू को मिली अनुकंपा नियुक्ति, सास के खाते में जमा होगी सैलरी की 25% राशि

पति की मौत के बाद बहू को मिली अनुकंपा नियुक्ति, सास के खाते में जमा होगी सैलरी की 25% राशि

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली महिला की सैलरी से 25 प्रतिशत राशि उसकी सास के बैंक खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सास-ससुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) को दिया।

मामला उस परिवार से जुड़ा है, जिसमें बेटे की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद बहू को वेतन मिलने लगा, लेकिन सास-ससुर ने अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट का रुख किया। याचिका में सास की आर्थिक सहायता से जुड़ी मांग रखी गई थी।

सास के खाते में सीधे जमा होगी राशि

हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए AVVNL को निर्देश दिया कि अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत बहू के वेतन से 25 प्रतिशत राशि उसकी सास के बैंक खाते में जमा की जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य सास को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

अदालत के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। आदेश में सैलरी के एक हिस्से को सीधे सास के बैंक खाते में जमा कराने की व्यवस्था की गई है।

अनुकंपा नियुक्ति का मकसद भी आया चर्चा में

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य आम तौर पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित परिवार को आर्थिक संकट से राहत देना होता है। ऐसे मामलों में नियुक्ति पाने वाले आश्रित को नौकरी मिलने से परिवार की आय का एक नया स्रोत बनता है। लेकिन कई बार परिवार के सदस्यों के बीच आर्थिक हिस्सेदारी और भरण-पोषण को लेकर विवाद सामने आते हैं।

इस मामले में भी सास-ससुर ने अदालत के समक्ष अपनी स्थिति रखी। हाईकोर्ट ने उपलब्ध परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बहू के वेतन का एक हिस्सा सास को दिए जाने का निर्देश दिया।

यह आदेश सास-ससुर और बहू के बीच आर्थिक अधिकारों से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, आदेश की पूरी शर्तें और राशि जमा कराने की अवधि संबंधित हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश के अनुसार ही लागू होंगी।

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