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दो दिन भभकी आग पर कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक को जारी किया नोटिस, वायरल क्लिप में देखें पूरा बयान

अजमेर के लक्ष्मी मार्केट में दो दिन तक भभकी आग के मामले में अब बिल्डिंग मालिक के खिलाफ नगर निगम ने मामला दर्ज करवाया है। निगम उपायुक्त ने फायर एनओसी और CO2 के गैस सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं लेकर लोगों....
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राजस्थान न्यूज डेस्क !!!  अजमेर के लक्ष्मी मार्केट में दो दिन लगी आग के मामले में नगर निगम ने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. फायर एनओसी और सीओ2 गैस सिलेंडर की अनुमति नहीं देकर लोगों की जान जोखिम में डालने की शिकायत निगम उपायुक्त ने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराई है। यह भी सामने आया है कि बिल्डिंग मालिक ने अवैध निर्माण भी कराया था। भास्कर डिजिटल ने किया खुलासा, मालिक के पास नहीं थी फायर एनओसी। अब निगम ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और बिल्डिंग मालिक को अग्निशमन के दौरान खर्च हुई मेहनत और संसाधनों की रकम के लिए 5 लाख 17 हजार 921 रुपये का नोटिस भी थमा दिया है. क्लॉक टावर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

वहां फायर की कोई व्यवस्था नहीं थी

नगर निगम उपायुक्त कीर्ति कुमावत ने शिकायत में कहा कि लक्ष्मी मार्केट अजमेर की ओर से अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी नहीं ली गई और न ही वहां किसी प्रकार का कोई फायर सिस्टम लगाया गया। मौके पर छोटे-बड़े ब्यूटेन गैस सिलेंडर और सीओ2 सिलेंडर रखने के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी।

भवन स्वामी से 5 लाख 17 हजार रुपये वसूले जाएंगे

उपायुक्त ने कहा कि अक्टूबर में भी फायर एनओसी के लिए सामान्य अधिसूचना जारी की गयी थी और शिविर लगाये गये थे. लेकिन बिल्डिंग मालिक की ओर से फायर एनओसी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया। यदि भवन स्वामी द्वारा फायर एनओसी लेकर अग्नि संबंधी उपकरण लगाए गए होते तो आग पर प्रारंभिक स्तर पर ही काबू पाया जा सकता था। उचित शिकायत में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा आग बुझाने में खर्च किये गये श्रम एवं वित्तीय संसाधन की राशि 517921 रुपये जुर्माने के रूप में भवन मालिक से वसूल की जायेगी.

भवन स्वामी द्वारा मानचित्र एवं दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराये गये। दस्तावेज को लेकर मलिक को नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बाद भवन स्वामी ने पुराना नक्शा दे दिया। नक्शे में दी गई जानकारी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। नक्शे में प्रथम तल पर कमरे दर्शाए गए हैं, लेकिन वहां हॉल बनाकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। दूसरी मंजिल की मंजूरी नक्शे में नहीं थी। मौके पर नक्शे के मुताबिक पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से दुकानें बनाई गई हैं और नक्शे के अलावा एक और मंजिल का अवैध निर्माण किया गया है। नगर निगम की ओर से अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

मामले में उपायुक्त ने बताया कि टाटा पावर द्वारा हर दुकान पर अलग-अलग बिजली मीटर लगाया गया था और जांच करने पर पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. लक्ष्मी मार्केट में एक मेडिकल दुकान भी थी, जिसके खिलाफ चिकित्सा विभाग द्वारा ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत जांच कर कार्रवाई करना प्रस्तावित है.

उपायुक्त ने कहा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 285, 286 के तहत आग और ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में जानमाल की हानि की आशंका के कारण और भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 337 के तहत जान जोखिम में डालने की आशंका के कारण। अन्य, पुलिस विभाग की ओर भी कार्रवाई की जाएगी. क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उपायुक्त की शिकायत पर भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच थाना प्रभारी दिनेश कुमार कर रहे हैं.

आप्टा ने शिकायत में कहा कि 12 अप्रैल 2024 को लक्ष्मी मार्केट में हुई आग की घटना को लेकर कमिश्नर के निर्देश पर छह सदस्यों की टीम गठित की गई थी. मामले में टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है.

क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि नगर निगम उपायुक्त की ओर से मामला दर्ज कराया गया है. एसपी कार्यालय में शिकायत भेजी गई, जिस पर शुक्रवार को बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में भवन से संबंधित दस्तावेज मंगाए जाएंगे। इसकी जांच की जाएगी कि आखिर बिल्डिंग किसके नाम है। इसके बाद जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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