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उपभोक्ता कोर्ट में ऋतिक रोशन और पेप्सिको के खिलाफ मामला, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को

उपभोक्ता कोर्ट में ऋतिक रोशन और पेप्सिको के खिलाफ मामला, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को

जालौर के उपभोक्ता न्यायालय में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और पेप्सिको कंपनी के खिलाफ चल रहे विज्ञापन विवाद में दोनों पक्षों ने जवाब पेश किया है। न्यायालय ने अभिनेता और कंपनी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब अब उनके वकील के माध्यम से प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन पक्ष के वकील गुरु शरण सिंह ने बताया कि मामले में आरोप है कि ऋतिक रोशन द्वारा प्रचारित उत्पाद के विज्ञापन में कई दावे सरासर गलत और भ्रामक हैं। उनका कहना है कि यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला मामला है और इस पर कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है। दोनों पक्षों को इस सुनवाई में आगे की बहस और सबूत पेश करने का अवसर मिलेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि विज्ञापन में किए गए दावों की सच्चाई पर उपभोक्ता अदालत की जांच उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अहम है। यदि कोई उत्पाद अपने विज्ञापन में भ्रामक दावे प्रस्तुत करता है, तो उपभोक्ता को कानूनी रूप से राहत दिलाना न्यायालय का दायित्व है।

मामले में यह भी देखा जाएगा कि ऋतिक रोशन और पेप्सिको ने अपने विज्ञापन में कौन-कौन से दावे किए थे और वे कितने वास्तविक हैं। न्यायालय का निर्णय न केवल इस विशेष मामले को तय करेगा, बल्कि भविष्य में विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों पर असर डाल सकता है।

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