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सीएम भजनलाल शर्मा को फिर मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो में देखे  
 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा कॉल बीकानेर जेल से किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां ​​अलर्ट हो गई हैं और जेल परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार इस धमकी के पीछे का उद्देश्य जेल में बंद किसी कैदी से जेल प्रशासन बदलवाना हो सकता है, ताकि सख्त अधिकारियों को हटाया जा सके। पुलिस इस नजरिए से भी जांच कर रही है और जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा कर रही है।

उपमुख्यमंत्री बैरवा को भी धमकियां मिलीं।
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं को इस तरह की धमकियां मिली हों। अभी दो दिन पहले ही राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। इस पर जयपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रम सिंह, शाहनील, वसीम खान, जुनैद और मोहम्मद अशरफ समेत छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी विक्रम सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर उपमुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि बुधवार शाम करीब सवा सात बजे सिटी कंट्रोल रूम पर एक कॉल आया, जिसमें उपमुख्यमंत्री को धमकी दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विद्यापुरी थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सीएम भजनलाल को भी धमकियां मिली हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी दो बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 21 फरवरी को उन्हें दौसा जेल से फोन पर धमकी दी गई। यह कॉल POCSO अधिनियम के तहत सजा काट रहे एक कैदी द्वारा की गई थी। दोनों मामलों में पोक्सो मामलों में बंद कैदी शामिल थे। उन मामलों में भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जिसके तहत जेलर और दो जेल कर्मचारियों को दंडित किया गया तथा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जेलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के आदेश
इधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की बैठक में प्रदेशभर की जेलों में अवैध गतिविधियों को रोकने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि जेल के अंदर किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री पाई गई तो संबंधित जेल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी जेलों में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नियमित रूप से औचक तलाशी अभियान चलाया जाना चाहिए। यदि कोई नेटवर्क अवैध सामग्री वितरित करने में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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