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बस हादसों पर अंकुश: केंद्र ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए

बस हादसों पर अंकुश: केंद्र ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए

देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बस हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली-मुंबई मार्ग से लेकर राजस्थान और मध्यप्रदेश तक ऐसे हादसे यात्रियों की जान ले चुके हैं। इन घटनाओं को रोकने और बस संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नए दिशा निर्देश का उद्देश्य

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिए हैं कि बसों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस इंस्पेक्शन के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसका उद्देश्य बस संचालन को सुरक्षित बनाना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नियम और तकनीकी मानक

निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों/UTs को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के रूल 62 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इसके तहत:

  • बसों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस इंस्पेक्शन निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार होगा।

  • AIS:052 और AIS:119 तकनीकी मानकों का पालन करना अनिवार्य है। AIS:052 और AIS:119, बसों की संरचना, ब्रेक सिस्टम, सुरक्षा उपकरण और सवारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

  • नियमों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना

यातायात और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दिशा निर्देश बसों की संरचना और संचालन को अधिक सुरक्षित बनाएंगे। इससे यात्रियों की जान जोखिम में नहीं रहेगी और बस दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।

सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव

बस हादसों के लगातार बढ़ते मामलों ने आम लोगों में चिंता पैदा की है। केंद्र सरकार के निर्देशों से उम्मीद जताई जा रही है कि सुरक्षा मानकों का पालन बढ़ेगा और बस ऑपरेटर जिम्मेदारी से वाहन चलाएंगे।
राज्यों और UTs के परिवहन विभागों को इन निर्देशों को लागू करने के लिए कड़ी निगरानी और निरीक्षण अभियान चलाने का आदेश दिया गया है।

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