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सलमान खान के खिलाफ वारंट पर हाईकोर्ट की रोक, उपभोक्ता आयोग के आदेश पर विवाद

सलमान खान के खिलाफ वारंट पर हाईकोर्ट की रोक, उपभोक्ता आयोग के आदेश पर विवाद

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े एक मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जयपुर द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट पर अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता आयोग ने 25 मार्च को सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद आयोग ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वारंट की तामील सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, आयोग ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश देते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टास्क फोर्स गठित करने तक का आदेश दिया था।

आयोग ने अपने आदेश में पुलिस प्रशासन को सख्त रुख अपनाने के निर्देश देते हुए कहा था कि इस बार वारंट की तामील हर हाल में पूरी की जाए। इस आदेश के बाद मामला चर्चा में आ गया और कानूनी हलकों में इस पर बहस शुरू हो गई।

हालांकि, अब इस पूरे मामले में राहत देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस निर्णय के बाद फिलहाल वारंट की तामील की प्रक्रिया रुक गई है और मामले की आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह मामला उपभोक्ता विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें सलमान खान पक्ष की ओर से कानूनी आपत्तियां दर्ज की गई थीं। अदालत ने शुरुआती सुनवाई के बाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

इस घटनाक्रम के बाद कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ता आयोग के आदेश और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बीच यह मामला अब आगे विस्तृत सुनवाई का विषय बन गया है।

फिलहाल सलमान खान की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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