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भाजपा विधायक बाबूसिंह राठौड़ की बढ़ी मुसिबतें, हंगामा करने और बीएसएफ SI को धमकाने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज

शेरगढ़ से भाजपा विधायक बाबूसिंह राठौड़ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस्पेक्टर ने मामला दर्ज कराया है। जोधपुर के चामू थाने में दर्ज हुए मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी। इस मामले में चामू थाना एसएचओ ओमप्रकाश की ओर से एक मामला पहले से दर्ज है..............
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राजस्थान न्यूज डेस्क !! शेरगढ़ से भाजपा विधायक बाबूसिंह राठौड़ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस्पेक्टर ने मामला दर्ज कराया है। जोधपुर के चामू थाने में दर्ज हुए मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी। इस मामले में चामू थाना एसएचओ ओमप्रकाश की ओर से एक मामला पहले से दर्ज है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया की BSF जैसलमेर में तैनात SI विकास कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि 26 अप्रैल को उसकी ड्यूटी नाथडाऊ गांव के मतदान केंद्र पर लगी हुई थी। वहां कुछ मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र नहीं लेकर आए थे। उन्होंने मतदाताओं को अपनी फोटो आईडी लाने के लिए कहा था। इस पर विधायक ने वहां हंगामा किया और जवानों से बदतमीजी की। 

 

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एसआई ने शेरगढ़ से भाजपा विधायक बाबूसिंह राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जोधपुर के चामू थाने में दर्ज मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी. चामू थाना प्रभारी ओमप्रकाश की ओर से पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है. ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया- बीएसएफ जैसलमेर में तैनात एसआई विकास कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 26 अप्रैल को वह नाथड़ाऊ गांव के मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर था. वहीं कुछ मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र नहीं लाये थे. उन्होंने मतदाताओं से अपना फोटो पहचान पत्र लाने को कहा.

वहां हंगामा शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद विधायक बाबू सिंह भी वहां आ गए और हंगामा शुरू कर दिया. जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मेरी ओर बढ़ने लगी. मुझे लगा कि भीड़ ने मुझ पर हमला कर दिया है. बूथ पर विधायक ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद वह जबरन बूथ में घुस गये और पीठासीन पदाधिकारी बालू सिंह से अभद्रता की.

आरोप सही पाए जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है

विधायक बाबू सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 504, 506, 186, 179, 132, 171 (सी) और 171 (एफ) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसकी धारा 171 के अनुसार, चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किया गया कार्य जुर्माने से दंडनीय है। 171एफ के तहत मतदान में अनुचित प्रभाव डालने पर 1 साल की सजा का प्रावधान है. धारा 132 किसी सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाना भी अपराध बनाती है। इसमें कारावास का भी प्रावधान है।

विधायक ने कहा- जांच में सच्चाई सामने आ जायेगी

शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह ने कहा- इस मामले की स्पष्ट जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। जवान मतदान के दिन मतदाताओं से अभद्र व्यवहार कर रहा था. इसका विरोध किया गया.

मतदान करने पहुंचे शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने मतदान केंद्र के अंदर बीएलओ को धमकाया. उन्होंने बीएलओ को बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने वोटरों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाते हुए बीएसएफ जवानों को बुलाने की धमकी दी और कहा- बंदूक मत दिखाओ. मामला शुक्रवार सुबह 10:30 बजे जोधपुर के चामू गांव के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाथड़ाऊ बूथ का है. विधायक की धमकी का वीडियो शनिवार को सामने आया.

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