भरतपुर में 10 साल पुराने हत्याकांड में 23 आरोपियों को दोषी ठहराया, 12 को आजीवन कारावास
भरतपुर में 10 साल पुराने चर्चित हत्याकांड और मारपीट मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-3 ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने दो परिवारों के कुल 23 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और साथ में 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। वहीं, 11 अन्य आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिन्हें भी न्यायालय ने दोषी माना।
जज ने सुनवाई में कहा कि यह मामला गंभीर और संगठित हिंसा का उदाहरण है। अदालत ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कानून के सामने किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
भरतपुर जिले में यह फैसला पिछले लंबे समय से प्रतीक्षित था, क्योंकि इस मामले ने स्थानीय समाज में सुरक्षा और कानून के महत्व को लेकर चिंता बढ़ा रखी थी। न्यायालय ने दोषियों को अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा दी, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने का संदेश भी गया।

