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ट्रेड लाइसेंस पर लगाई रोक, व्यापारियों ने 11 सितम्बर को जयपुर बन्द का फैसला लिया वापस

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सरकार के एक फैसले से जयपुर के व्यापारी काफी खुश है। क्योंकि ट्रेड लाइंसेस के कारण व्यापारियों ने 11 सिंतबर को बाजार बंज करने की घोषणा की थी. लेकिन 10 सिंतबर को सरकारी मंत्रियों व कॉग्रेस विधायकों द्रवारा ट्रेंड लाइसेसं के नियम को स्थगित कर दिया है। स्वायत्त विभाग ने आदेश दिया है कि कुछ वक्त के लिए इस लाइंसेस की फीस को टाल दे।

स्वायत्त शासन विभाग के सचिव दीपक नंदी ने आदेश जारी की है कि 11 सितंबर से पहले उनको की व्यापारी संगठनों के आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें ये लिखा था की कोरोना महामारी के कारण इन नियमों को कुछ वक्त के लिए रोक देना चाहीए। क्योंकि ये ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें व्यापारी ज्यादा मुनाफ नहीं कमा पा रहे है। इसलिए इसे स्थगित करते हुए दोनों नगर निगमों से विस्तृत रिपोर्ट और रिकॉर्ड मांगा गया है.

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकार किया है कि जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों पर व्यापार लाइसेंस शुल्क लगाया गया है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने अपना लाइसेंस शुल्क 7 जनवरी 2021 को प्रकाशित राजपत्र में और नगर निगम जयपुर हेरिटेज ने 3 जून 2021 को राजस्थान राजपत्र में अपना लाइसेंस शुल्क प्रकाशित किया। आदेश में इन दोनों नगर निगमों की ओर से व्यापार लाइसेंस शुल्क लगाने का भी प्रावधान है।

ऑल स्टेट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु भूत ने इसे व्यापारियों की एकता और आर्टिया सहित व्यापार संघों के दबाव की जीत बताया। जबकि आरतिया के संरक्षक आशीष सराफ ने कहा है कि व्यापारियों के दबाव और व्यापारिक संगठनों की एकता के कारण सरकार को झुकना पड़ा और आदेश वापस लेना पड़ा. आरतिया के मुख्य सलाहकार कमल कंडोई, प्रदेश महासचिव अनिल सिंघल, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील गनेडीवाल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियाणी, प्रदेश संयोजक महेंद्र टोडी, जिला महासचिव सीए आशीष गुप्ता ने इसे संगठन की सफलता बताया है.

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