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बीमार पत्नी से मिलने के लिए आसाराम ने मांगी 20 दिन की जमानत, गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज; वीडियो कॉल की दी सलाह

बीमार पत्नी से मिलने के लिए आसाराम ने मांगी 20 दिन की जमानत, गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज; वीडियो कॉल की दी सलाह

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की 20 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने अपनी 83 वर्षीय पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर अस्थायी जमानत मांगी थी। वह पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहते थे। हालांकि, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एलएस पीरजादा की डिवीजन बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने इससे पहले पुलिस को आसाराम की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के रिकॉर्ड और इलाज कर रहे डॉक्टरों के बयान अदालत के सामने रखे।

मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया

रिपोर्ट के मुताबिक, आसाराम की पत्नी लक्ष्मीदेवी को सांस लेने में परेशानी के बाद अहमदाबाद के नरोदा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से अदालत को बताया गया कि इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है और वह फिलहाल स्थिर हैं। डॉक्टरों के अनुसार, यदि उनकी स्थिति इसी तरह बनी रही तो उन्हें दो से तीन दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।

सरकारी पक्ष ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि आसाराम की पत्नी का इलाज मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में हो रहा है और उनके रिश्तेदारों के अलावा निजी डॉक्टर भी उनकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में आसाराम को 20 दिन की अस्थायी जमानत देने की तत्काल जरूरत नहीं है।

अदालत ने वीडियो कॉल का विकल्प बताया

मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने आसाराम को पत्नी से बातचीत का एक विकल्प दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह राजस्थान की जेल के अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी से बात करने की अनुमति मांग सकते हैं।

किस मामले में जेल में हैं आसाराम

आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया था। गुजरात में भी एक अलग दुष्कर्म मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले भी आसाराम ने स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर अस्थायी राहत के लिए अदालत का रुख किया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने इससे पहले सितंबर में भी उनकी एक अंतरिम जमानत याचिका खारिज की थी। मौजूदा मामले में अदालत ने पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए 20 दिन की रिहाई की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी से बातचीत की अनुमति मांगने का रास्ता खुला रखा है।

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