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फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा को कोर्ट की आखिरी चेतावनी, 19 जनवरी तक पेश नहीं हुआ तो होगा एब्सेंटिया ट्रायल

फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा को कोर्ट की आखिरी चेतावनी, 19 जनवरी तक पेश नहीं हुआ तो होगा एब्सेंटिया ट्रायल

राजस्थान में ऑर्गनाइज़्ड क्राइम के खिलाफ़ कानून और सख़्त होता दिख रहा है। श्रीगंगानगर पुलिस ने बदनाम गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसे रोहित स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ़ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोर्ट ने गोदारा के खिलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 82 के तहत नोटिस जारी किया है और आखिरी चेतावनी दी है।

बिना मौजूदगी के चलेगा ट्रायल
राजस्थान में शायद यह पहला मामला है जहाँ किसी बड़े क्रिमिनल पर उसकी गैरमौजूदगी में ट्रायल चल रहा है, जबकि वह फरार है। पुलिस ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 356 के तहत गैरमौजूदगी में ट्रायल के लिए अप्लाई किया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया है।

एक्सटॉर्शन केस से पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश
यह मामला 4 जून, 2025 को शुरू हुआ, जब श्रीगंगानगर के एक बिज़नेसमैन को एक विदेशी नंबर से WhatsApp कॉल के ज़रिए भारी फिरौती की मांग की गई। सदर पुलिस स्टेशन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया और पहली किस्त लेने आए चार आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ₹5 लाख और एक फॉर्च्यूनर ज़ब्त
पुलिस ने आरोपियों से ₹5 लाख की फिरौती और जुर्म में इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर कार ज़ब्त कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार उर्फ ​​रॉकेट, कुलदीप कुमार, नीरज स्वामी और श्यामसुंदर शामिल हैं। जांच में पता चला है कि ये सभी रोहित गोदारा के सीधे संपर्क में थे।

19 जनवरी तक की मोहलत
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के मुताबिक, कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि अगर रोहित गोदारा 19 जनवरी, 2026 तक पेश नहीं होते हैं, तो उनकी गैरमौजूदगी में ट्रायल शुरू होगा। पहले फरार अपराधियों के मामले सालों तक चलते थे, लेकिन नए कानून ने पुलिस को और अधिकार दिए हैं।

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