ऑटो रिक्शा मालिकों को 10 दिन का अल्टीमेटम, परमिट रिन्यू नहीं कराया तो होगी कार्रवाई
राजधानी में पुराने ऑटो रिक्शा परमिट को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि पूरी कर चुके ऑटो रिक्शा परमिट पर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपने परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 10 दिन के भीतर अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (शहर) कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य निर्धारित अवधि पूरी कर चुके परमिट का नवीनीकरण सुनिश्चित करना है। विभाग ने ऐसे ऑटो रिक्शा मालिकों को समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।
परमिट नवीनीकरण नहीं कराने वालों पर सख्ती
विभाग के अनुसार, जिन ऑटो रिक्शा परमिट की अवधि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पूरी हो चुकी है, उनके मालिकों को नवीनीकरण कराना जरूरी है। इसके बावजूद कई वाहन मालिकों ने अभी तक परमिट रिन्यू नहीं कराया है। ऐसे वाहन मालिकों को अब विभाग की ओर से नोटिस देकर कार्यालय में बुलाया जा रहा है।
10 दिन के भीतर कार्यालय पहुंचने के निर्देश
परिवहन विभाग ने संबंधित ऑटो रिक्शा मालिकों को 10 दिन का समय दिया है। उन्हें इस अवधि के भीतर अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (शहर) कार्यालय में उपस्थित होकर परमिट नवीनीकरण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
निर्धारित समय में कार्यालय नहीं पहुंचने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कार्रवाई के स्वरूप और संभावित जुर्माने का विवरण नहीं दिया गया है।
ऑटो चालकों के लिए जरूरी सूचना
जिन ऑटो रिक्शा मालिकों के परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें विभाग के निर्देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। परमिट से जुड़े दस्तावेजों और नवीनीकरण की स्थिति की जांच कर निर्धारित समय में कार्यालय पहुंचना उनके लिए जरूरी होगा।

