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पंजाब सरकार ने DA भुगतान पर खड़े किए हाथ, फुटेज में जाने 14,191 करोड़ रुपये देने के हाईकोर्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पंजाब सरकार ने DA भुगतान पर खड़े किए हाथ, फुटेज में जाने 14,191 करोड़ रुपये देने के हाईकोर्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने इस मामले में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर करीब 14,191 करोड़ रुपये का भुगतान करना व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से संभव नहीं है।

सरकार ने कहा- इतनी बड़ी राशि एक साथ देना संभव नहीं

पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इतनी बड़ी राशि का तुरंत भुगतान करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि 14,191 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान एक साथ करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि यह राशि राज्य के खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ डालेगी और इतने कम समय में इसका भुगतान करना संभव नहीं है।

पंजाब सरकार ने वेतन की तुलना भी पेश की

पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के कर्मचारियों के वेतन से जुड़े आंकड़े भी पेश किए हैं। सरकार का तर्क है कि कई श्रेणियों में पंजाब के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा वेतन मिल रहा है।सरकार ने दावा किया है कि मौजूदा DA दर के बावजूद पंजाब के कई कर्मचारी वर्गों का कुल वेतन केंद्र के समकक्ष कर्मचारियों से अधिक है।

हाईकोर्ट ने दिया था DA भुगतान का आदेश

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लंबित DA और DR का भुगतान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) अधिकारियों को मिलने वाली दरों के आधार पर DA देने का आदेश दिया था।इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

कर्मचारियों ने पहले ही दाखिल कर रखा है कैविएट

इस मामले में कर्मचारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले से कैविएट दाखिल कर रखा है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में सुनवाई करता है तो कर्मचारियों का पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश नहीं दिया जाएगा।अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की SLP को कब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करता है और इस मामले में क्या फैसला देता है।

कर्मचारियों और सरकार के बीच बढ़ा विवाद

DA भुगतान को लेकर पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कर्मचारी संगठन लगातार लंबित भत्तों के भुगतान की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही है।अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में शीर्ष अदालत के रुख से तय होगा कि कर्मचारियों को लंबित DA कब और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा।

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