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बाहरी लोगों के लिए असम में जमीन खरीदना हुआ मुश्किल, 3 जिलों में लागू हुआ नया नियम; जानें पूरी डिटेल

बाहरी लोगों के लिए असम में जमीन खरीदना हुआ मुश्किल, 3 जिलों में लागू हुआ नया नियम; जानें पूरी डिटेल

असम सरकार ने राज्य में ज़मीन के लेन-देन को लेकर एक बड़ा फ़ैसला लिया है। एक नया कानून बनाया गया है जो शुरू में गोलपारा, धुबरी और बारपेटा ज़िलों में लागू होगा। इस कानून के तहत, सिर्फ़ *खिलोनजिया* - यानी असम के मूल निवासी - ही ज़मीन खरीद या बेच सकेंगे; दूसरों को ऐसा करने की मनाही होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नियम पहले चरण में तीन ज़िलों - गोलपारा, धुबरी और बारपेटा - में लागू किया जाएगा। हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने *खिलोनजिया* लोगों की ज़मीन की सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया है। 40 साल में यह पहली बार है जब राज्य की मूल आबादी के लिए इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया है।

तीन ज़िलों में लागू होंगे नए नियम
असम सरकार के इस फ़ैसले के बाद, इन तीन ज़िलों में ज़मीन के लेन-देन से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे। सरकार का मकसद स्थानीय और मूल निवासियों के ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करना है। नए नियमों के तहत, इन ज़िलों में सिर्फ़ राज्य के आदिवासी लोग ही ज़मीन खरीद या बेच सकेंगे; किसी और को ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी।

सीएम सरमा की जनता से अपील
इसके अलावा, सोमवार (17 अगस्त) को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ब्रह्मपुत्र घाटी के निवासियों से - जिनमें देश के दूसरे हिस्सों से आकर राज्य में बसे लोग भी शामिल हैं - अपील की कि वे आने वाली 2027 की जनगणना के लिए घर की लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के दौरान अपनी मातृभाषा के तौर पर 'असमिया' दर्ज कराएं।

गुवाहाटी में लोक सेवा भवन में मीडिया से बात करते हुए, सीएम सरमा ने कहा कि उन्होंने यह अपील 15 अगस्त को की थी, और यह खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो दूसरे राज्यों से असम आए थे और दशकों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 2027 की जनगणना इन लोगों को असम की पहचान से जुड़ने का मौका देती है। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि यह अपील बराक घाटी के निवासियों या आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होती है। 

'मैं असमिया में बात करूंगा...'
मुख्यमंत्री ने असमिया को असम के अलग-अलग मूल समुदायों को जोड़ने वाली संपर्क भाषा बताया। उन्होंने कहा, "अगर मैं बोडो, मिसिंग या राभा समुदाय के किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, तो मैं असमिया में ही बात करूँगा।" इसलिए, उन्होंने कहा कि उन्हें असमिया भाषा के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, और न ही उन्हें भाषा के मुद्दे पर ब्लैकमेल किए जाने की कोई फ़िक्र है। हालाँकि, इस जनगणना ने एक नई, व्यापक सामूहिक पहचान बनाने का मौका दिया है।

उन्होंने कहा कि यह अपील खास तौर पर निचले असम के इलाकों के लिए अहम है, जहाँ अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि के लोग बरसों से रह रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह मुख्य रूप से निचले असम के लिए है; हर ज़िले में इसकी ज़रूरत नहीं है। जोरहाट में ऐसा कदम उठाने की कोई वजह नहीं है क्योंकि वहाँ सभी लोग असमिया हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार निचले असम के खास रेवेन्यू इलाकों, खासकर धुबरी, बारपेटा और गोलपाड़ा पर ध्यान देगी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने इस प्रक्रिया को संवेदनशील इलाकों में ज़मीन की सुरक्षा की ज़रूरत से भी जोड़ा और वहाँ मौजूद ज़मीन को बचाने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि असमिया को मातृभाषा के तौर पर दर्ज कराना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा।

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