‘नहीं मिलेगा पत्नी के खाते का पैसा’ बुजुर्ग को दौड़ाता रहा बैंक; कोर्ट के एक फैसले से खिल गया चेहरा
मध्य प्रदेश के भोपाल में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए दो साल तक भटकता रहा। इसके बाद उन्हें न्यायालय से न्याय मिला। एक बूढ़े आदमी की पत्नी मर गयी थी। इसके बाद जब वह अपनी पत्नी द्वारा जमा कराए गए पैसे अपने खाते से निकालने गए तो उन्हें पैसे निकालने नहीं दिए गए। ऐसे में उसने पैसे वापस लेने के लिए शिकायत दर्ज कराई, जहां अब पत्नी की मौत के दो साल बाद उस व्यक्ति को न्याय मिला और उसे उसकी पत्नी के खाते में जमा पैसों का वारिस बना दिया गया।
दरअसल, 79 वर्षीय बाल कृष्ण विश्वकर्मा की मृत्यु 31 जनवरी 2023 को हो गई थी। उनकी पत्नी ने बैंक में 3 लाख 42 हजार 628 रुपए जमा किए थे। बालकृष्ण की पत्नी का खाता केनरा बैंक में था। वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जमा किये गये धन को निकालने के लिए बैंक पहुंचे। जब वह पैसे निकालने बैंक गए तो बैंक कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी ने अपने बैंक खाते के लिए किसी को नामित नहीं किया है।
हलफनामा भी रद्द कर दिया गया।
बैंक में बाल कृष्ण विश्वकर्मा को बताया गया कि चूंकि खाते के लिए किसी को नामित नहीं किया गया है, इसलिए वे जमा धनराशि के उत्तराधिकारी नहीं हैं। इसके बाद बाल कृष्ण ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों यानी अपने बच्चों के संबंध में बैंक में हलफनामा पेश किया, लेकिन बाल कृष्ण विश्वकर्मा का हलफनामा तरीका काम नहीं आया और बैंक ने उनका हलफनामा भी रद्द कर दिया।
दो साल बाद अदालत ने न्याय सुनाया।
बच्चों के संबंध में प्रस्तुत हलफनामे को बैंक ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि बच्चों के पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। फिर दो साल बाद उन्हें भोपाल जिला न्यायालय से इस मामले में न्याय मिला। अदालत ने बालकृष्ण को उनकी पत्नी का पैसा देने पर सहमति जताई। इसके बाद बैंक ने बाल कृष्ण को उनकी पत्नी के खाते में जमा धन का वारिस बना दिया और उन्हें पैसा मिल गया।

