महिला बलात्कार नहीं कर सकती है, लेकिन उकसा सकती है, MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
एक ऐतिहासिक फैसले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि एक महिला स्वयं बलात्कार नहीं कर सकती, लेकिन वह किसी को ऐसा करने के लिए उकसा सकती है। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला देते हुए आरोपी की मां और भाई को भी समान रूप से दोषी पाया। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा और कहा कि आरोपी की मां और भाई ने अपनी सहमति देकर बलात्कार को प्रोत्साहित किया था। अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
यह मामला भोपाल का है, जहां 21 अगस्त 2022 को पीड़िता ने छोला मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने अभिषेक गुप्ता नामक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा आरोपी की मां और भाई पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया गया। पीड़िता के मुताबिक 8 जुलाई 2021 को पहली बार उसे आरोपी के घर बुलाया गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. इसके बाद सगाई के बावजूद कई बार शारीरिक संबंध स्थापित हुए। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी और उसके परिवार ने इनकार कर दिया।
अभियुक्त की माँ की भूमिका
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी की मां ने भी इस कृत्य को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि "शादी से पहले सेक्स सामान्य है"। इस आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी की मां और भाई भी अपराध में सह-षड्यंत्रकारी थे। भोपाल सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी अभिषेक गुप्ता को दोषी करार दिया तथा उसकी मां और भाई को भी सह-आरोपी बनाया। यह आदेश 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जिसे आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय का निर्णय
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए माना कि आरोपी की मां और भाई ने अपनी सहमति देकर बलात्कार को बढ़ावा दिया था। अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़िता के वकील सीएम तिवारी ने कहा कि यह फैसला बलात्कार के मामलों में एक नया कानूनी नजरिया पेश करता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई महिला किसी को बलात्कार के लिए उकसाती है तो उसे भी कानूनी तौर पर दोषी ठहराया जा सकता है। यह मामला न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बन सकता है, क्योंकि इसमें बलात्कार के लिए उकसाने वाले को भी बराबर का दोषी ठहराया गया है।