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दस्तावेज वैध होगा तभी सरकारी काम में गाड़ियों का होगा उपयोग, परिवहन विभाग का नया आदेश

दस्तावेज वैध होगा तभी सरकारी काम में गाड़ियों का होगा उपयोग, परिवहन विभाग का नया आदेश

मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट को लेकर एक ज़रूरी खबर सामने आई है। अब इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ियों का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए नहीं किया जाएगा। जो भी कंपनी या एजेंसी अपनी गाड़ियों को सरकारी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेना चाहती है, उसे पूरी तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सरकारी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई गाड़ियों को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए नहीं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस परमिट और पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट अधूरे या इनवैलिड पाए जाते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा नहीं मिल पाता है। इससे सभी संबंधित पार्टियों को मुश्किल होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह ऑर्डर जारी किया गया है।

पेमेंट से पहले वेरिफिकेशन पक्का करना
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, सरकारी डिपार्टमेंट को गाड़ियों का पेमेंट करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रेगुलर वेरिफिकेशन करना होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह भी निर्देश दिया है कि मिनरल या दूसरे मटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जारी किया गया परमिट गाड़ी की तय कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई गाड़ियों ने नियमों के मुताबिक मोटर व्हीकल टैक्स का पेमेंट किया हो।

जानकारी ईमेल से मिल सकती है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन को यह सुविधा दी है कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए या एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों के बारे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के ऑफिस से गाइडेंस ले सकते हैं। ईमेल एड्रेस commr.transpt@mp.gov.in पर लेटर लिखे जा सकते हैं।

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