सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सोमवार (19 मई, 2025) को मध्य प्रदेश कैडर के सीधे भर्ती किए गए आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। विजय शाह टिप्पणी विवाद: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया
हालांकि, एसआईटी के तीन सदस्यों में से कोई भी राज्य का नहीं होना चाहिए। उनमें से एक महिला होनी चाहिए। एसआईटी का नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और अन्य दो सदस्य एसपी रैंक के होने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईटी का गठन 20 मई को सुबह 10 बजे तक किया जाना चाहिए।