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कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को गुरुवार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि देश इस तरह के हालात से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की उस याचिका पर 16 मई को सुनवाई करने पर भी सहमति जताई, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 14 मई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस आदेश में भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी।

इससे पहले दिन में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है।

एक अधिकारी ने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को इंदौर जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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