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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 27% आरक्षण की मांग पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 27% आरक्षण की मांग पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर लंबे समय से अदालतों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में ताजा अपडेट में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का कानूनन अधिकार है, बावजूद इसके 13 प्रतिशत पदों को ‘होल्ड’ यानी रोक दिया गया है, जिसे तत्काल हटाने की मांग की गई।

अभ्यर्थियों का पक्ष

सुप्रीम कोर्ट में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार ने पदों पर रोक लगा रखी है, जिससे उनका हक प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से इस रोक को हटाने और आरक्षण लागू करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

सरकार का रुख

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकार भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की इच्छा रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस रोक को हटाने के पक्ष में है और इसे लागू करने के लिए तत्पर है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमने आपको रोका कब है?” यह टिप्पणी कोर्ट ने तब की जब सरकार के पक्षकार ने कहा कि कोर्ट ने आरक्षण लागू करने से रोक लगाया हुआ है। कोर्ट का यह बयान साफ करता है कि आरक्षण को लेकर कोई अवरोध न्यायालय की तरफ से नहीं है, बल्कि इसे लागू करने में देरी या रोक प्रशासनिक स्तर पर है।

मामला क्या है?

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में इस आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया है, जिससे ओबीसी उम्मीदवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह मामला न्यायालय में पहुंच गया है और इसकी सुनवाई जारी है।

आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच और शीघ्र निर्णय लेने की बात कही है। सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करें ताकि ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक हक मिल सके।

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