एसआईटी ने संगठित गिरोह की जांच की, 1992 के अजमेर मामले से मिलती जुलती घटनाएं

रायसेन रोड स्थित टीआईटी कॉलेज से कथित संगठित यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे भोपाल को झकझोर कर रख दिया है और 1992 के कुख्यात अजमेर बलात्कार कांड से इसकी तुलना की है। 20 वर्षीय छात्रा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अधिकारियों ने कॉलेज के छात्र फरहान खान और निजी कर्मचारी मोहम्मद साद नामक दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गंभीर रूप से चिंताजनक आरोपों की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। बैतूल की रहने वाली पीड़िता ने 17 अप्रैल, 2025 को बागसेवनिया पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 2022 में शुरू हुई एक भयावह घटना का जिक्र किया गया। उसने आरोप लगाया कि फरहान खान ने उसे "प्रेम जाल" में फंसाया और बाद में उसे अपने दोस्त हमीद के जहांगीराबाद स्थित घर पर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि कथित तौर पर हमले का एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसका इस्तेमाल उसे आगे यौन शोषण करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। पीड़िता ने आगे बताया कि फरहान ने उसकी बहन को भी ब्लैकमेल करने के लिए यही तरीका अपनाया। फरहान के फोन पर दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियो मिलने के बाद उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया।
शुरुआती पुलिस जांच में एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी हिंदू छात्राओं को व्यवस्थित तरीके से निशाना बना रहे थे। सूत्रों से पता चलता है कि पीड़ितों को कथित तौर पर मारिजुआना और शराब जैसे नशीले पदार्थ दिए गए थे और उन्हें मांस, खासकर मटन खाने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ पीड़ितों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। बैतूल की दो बहनों ने गवाही दी कि फरहान और उसके साथियों ने उन्हें मारिजुआना खिलाया, उन्हें मांस खाने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें यौन शोषण के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों को सौंप दिया। उन्हें इतना गंभीर आघात पहुँचा कि एक पीड़िता ने कथित तौर पर अपने तीसरे वर्ष में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप बागसेवनिया, अशोका गार्डन और जहाँगीराबाद पुलिस स्टेशनों में तीन एफआईआर दर्ज की गईं। आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। वर्तमान में चौथी पीड़िता की काउंसलिंग चल रही है, जिसके कारण एक अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
डीसीपी जोन-2 संजय अग्रवाल ने मामले की भयावह प्रकृति की पुष्टि करते हुए कहा, "एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर बागसेवनिया थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। पॉक्सो और बलात्कार की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की पुष्टि हुई है और एसआईटी इसकी गहन जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके।" उन्होंने आगे 1992 के अजमेर बलात्कार मामले से इसकी तुलना की, जहां एक गिरोह ने इसी तरह छात्राओं को फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल और आगे के शोषण के लिए किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से लगभग 10 से 15 अन्य लड़कियों के अश्लील वीडियो बरामद किए हैं, जिनकी फिलहाल साइबर टीम द्वारा फोरेंसिक जांच की जा रही है।