मुरैना में धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली-जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक; सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सख्ती
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद अब जिले में किसी भी तरह की रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
धारा 163 लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे किसी भी आयोजन पर रोक रहेगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। प्रशासन ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को भी सतर्क रखा जा रहा है।
सोशल मीडिया को लेकर भी प्रशासन ने विशेष सावधानी बरतने को कहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह, भड़काऊ सामग्री या ऐसी पोस्ट साझा करने से बचने की अपील की गई है, जिससे लोगों के बीच तनाव या विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ऐसी सामग्री प्रसारित की जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी को आगे साझा न करें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 का उद्देश्य जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें जिले में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है और अधिकारियों को किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की है।

