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भोपाल में ₹15000 करोड़ के पटौदी संपत्ति विवाद में सैफ अली खान को झटका

भोपाल में ₹15000 करोड़ के पटौदी संपत्ति विवाद में सैफ अली खान को झटका

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को इस सप्ताह की शुरुआत में एक बड़ा झटका लगा, जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 साल पुराने आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें विरासत में मिली 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर उनके अधिकार को बरकरार रखा गया था और नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया था।

दो दशक पहले एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री ने सैफ अली खान और उनके परिवार - मां शर्मिला टैगोर और बहनों सोहा अली खान और सबा अली खान - को भोपाल रियासत के तत्कालीन शासकों से विरासत में मिली संपत्तियों के असली मालिक के रूप में बरकरार रखा। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने अब उस आदेश को खारिज कर दिया है और ट्रायल कोर्ट से एक साल के भीतर मामले को निपटाने के लिए नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है, पीटीआई ने बताया।

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