भोपाल एयरपोर्ट के 10 किमी दायरे में 27 मैरिज गार्डन को नोटिस, लेजर लाइट से विमान लैंडिंग में बाधा

गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद भोपाल में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राजा भोज एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 27 मैरिज गार्डन को नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि ये गार्डन शादी समारोह में लेजर लाइट और तेज रोशनी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे विमान लैंडिंग के दौरान पायलटों को दिक्कत आ रही थी। बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने शुक्रवार को यह नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा 9 अप्रैल 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर मुबारकपुर चौराहा से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली लाइट और आकाशीय आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद ये गतिविधियां जारी थीं।
पांच अवैध मीट दुकानें सील
कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण को नियमित निरीक्षण करने और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम की टीमों ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट क्षेत्र, सीटीओ और बैरागढ़ क्षेत्र की पांच अवैध मीट दुकानों को सील कर दिया। निगम आयुक्त ने सभी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यदि नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट निदेशक रामजी अवस्थी ने बताया कि लेजर बीम और तेज रोशनी के कारण विमानों को उतरने में दिक्कत आ रही है। एसडीएम राय ने गार्डन संचालकों से मुलाकात कर उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया तो गार्डन को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए नियमित निरीक्षण दल तैनात किए जाएंगे।