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छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

जबलपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जबलपुर रेंज के आईजी को वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिय

जबलपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) को वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही छिंदवाड़ा एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है।

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई

मामला हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पालन से जुड़ा बताया जा रहा है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने छिंदवाड़ा एसपी की उपस्थिति और आदेश के अनुपालन से जुड़े पहलुओं पर विचार किया।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

IG को सौंपी वारंट तामील की जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी जबलपुर रेंज के आईजी को सौंपी है। इसके तहत संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वारंट की तामील हो और छिंदवाड़ा एसपी अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने छिंदवाड़ा एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई में एसपी की उपस्थिति और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर सुनवाई होगी।

अवमानना याचिका में हाईकोर्ट के आदेश के पालन को लेकर उठाए गए सवालों पर अदालत आगे क्या निर्देश देती है, यह 1 अक्टूबर की सुनवाई में स्पष्ट होगा।

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