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 एमपी हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, उमा भारती ने बर्खास्तगी की मांग की

 एमपी हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, उमा भारती ने बर्खास्तगी की मांग की

कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित टिप्पणी करने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य मंत्री विजय कुमार शाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कड़े शब्दों में आदेश देते हुए राज्य सरकार को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुधवार शाम छह बजे तक की सख्त समयसीमा तय की है। शाह की टिप्पणी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने की मांग की है। मंत्री द्वारा मंगलवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इसकी व्यापक आलोचना हो रही है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने दबाव की एक नई परत जोड़ दी है, जिससे संकेत मिलता है कि मामला अभी सुलझने वाला नहीं है। उमा भारती का सख्त संदेश

एक्स पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा, "उन्हें मंत्री पद से हटाना और एफआईआर दोनों ही बिना किसी देरी के होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया है।"

इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने भी इस घटना को लेकर शाह के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने कहा, "हमने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम किया और इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। फिर भी, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सेना के अधिकारियों और हमारी बहनों का अपमान किया। इस पर भाजपा चुप क्यों है? अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर बर्खास्त नहीं किया गया, तो हम देश भर के सभी पुलिस थानों में कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।"

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