मंडलेश्वर POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में देंखे वायरल गर्ल’ के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंडलेश्वर स्थित विशेष POCSO कोर्ट ने एक अहम मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ‘वायरल गर्ल’ के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह मामला 25 मार्च को दर्ज की गई उस FIR से जुड़ा है, जो वायरल गर्ल के पिता ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर केरल ले गया था। बाद में उसे अपने साथ रखकर बहला-फुसलाकर कथित रूप से शादी कर ली गई।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह किया था। वकीलों ने यह भी कहा कि लड़की ने केरल के थंपानूर थाने में खुद को बालिग घोषित किया था, इसलिए आरोपी पर लगाए गए आरोप गलत हैं और उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
हालांकि, विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में फरार होने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है, इसलिए राहत देना उचित नहीं होगा।

