नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना भी

बालाघाट जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को बैहर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और समाज को ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। यह हृदय विदारक घटना 2 फरवरी 2020 की शाम को हुई थी। पीड़िता अपनी मां से पैसे लेकर बिस्किट खरीदने जा रही थी। उसी समय घर आए उसके चाचा फागू उर्फ फगेश्वर राउत ने बच्ची को जबरन एक कमरे में ले जाकर मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने जब अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल में देखा तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। मां को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे मां ने पकड़ने का प्रयास किया और थप्पड़ भी मारे, लेकिन वह भागने में सफल रहा। मलाजखंड पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज किया। मामले की जांच के दौरान पुख्ता सबूत जुटाए गए, जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल थी। बैहर न्यायालय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह गुर्जर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 26 वर्षीय आरोपी फागू उर्फ फगेश्वर राउत को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 (यौन उत्पीड़न) के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला बताता है कि कानून ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।