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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20-20 साल की सजा, 12 हजार रुपए जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20-20 साल की सजा, 12 हजार रुपए जुर्माना

इंदौर के डॉ. अंबेडकर नगर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ. अंबेडकर नगर की अदालत ने आरोपी गोकुल (21), निवासी इंदौर को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर कुल 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोनों धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कुल 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। न्यायालय ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे निर्धारित अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा दी।

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