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मध्यप्रदेश में शिक्षकों के संविलियन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार में हड़कंप

मध्यप्रदेश में शिक्षकों के संविलियन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार में हड़कंप

मध्यप्रदेश में शिक्षकों के संविलियन के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला सरकार और शिक्षा विभाग के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। श्योपुर जिले के हजारेश्वर स्कूल से जुड़ा यह मामला पिछले कुछ समय से विवादों में था। कोर्ट ने राज्य शासन की याचिका को खारिज करते हुए इसपर सख्त टिप्पणी की और कहा कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसे जिम्मेदार अधिकारी से वसूला जाए।

यह मामला खासतौर पर चर्चा में आया क्योंकि राज्य सरकार ने लगभग साढ़े तीन साल बाद याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस विलंब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं में इतनी देरी न केवल प्रशासनिक स्तर पर खामी को दर्शाती है, बल्कि इससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इस फैसले के बाद से शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय में इस मामले पर चर्चा का माहौल गर्मा गया है।

ग्वालियर हाईकोर्ट के इस फैसले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विभाग के आला अधिकारियों ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अपने कामकाजी ढांचे के लिए एक चेतावनी बताया है। वहीं, शिक्षकों के संविलियन से जुड़े अन्य मामलों पर भी अब जल्द ही सरकार को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

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