मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी, सुरक्षा की जिम्मेदारी नियोक्ता की

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए महिलाओं को अब शॉपिंग मॉल, बाजार, कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट्स में रात के समय काम करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के तहत लागू किया गया है, और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
हालांकि, इस निर्णय के साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मचारियों के लिए उचित सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि इस निर्णय से महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकेंगी। इसके साथ ही, व्यवसायों को रात के समय अपनी गतिविधियां बढ़ाने और व्यापक बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस निर्णय से महिलाओं को कार्यक्षेत्र में एक नया अवसर मिलेगा और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगी। इसके अलावा, यह निर्णय कारोबारी वर्ग को भी नई संभावनाएं प्रदान करेगा, जिससे वे अपने कारोबार को विस्तार कर सकेंगे।"
हालांकि, महिला अधिकार संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। उनका कहना है कि रात के समय काम करने वाली महिलाओं के लिए उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हो।
इसके साथ ही, संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि यह कदम महिला कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा की पूरी तरह से रक्षा करता है।