गुमशुदा युवती और युवक की तलाश मामले में हाईकोर्ट सख्त, SIT प्रमुख और ASP को जांच से हटाने के आदेश
गुमशुदा युवती और एक युवक की तलाश के मामले में पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सुजावल जग्गा को तत्काल प्रभाव से जांच से हटाने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने वर्तमान जांच अधिकारी को हटाकर नए अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया।
मामला एक गुमशुदा युवती और एक युवक की तलाश से जुड़ा है, जिसकी जांच के लिए पहले विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। हालांकि, जांच की दिशा और प्रगति को लेकर कोर्ट ने संतोष व्यक्त नहीं किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट और जांच की स्थिति पर सवाल उठाते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी की।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील मामलों में जांच पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ होनी चाहिए। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई देती है, तो न्यायालय आवश्यक निर्देश देने के लिए बाध्य होता है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग नए अधिकारी की नियुक्ति कर मामले की जांच आगे बढ़ाएगा। साथ ही, अदालत ने उम्मीद जताई कि नई जांच टीम निष्पक्षता के साथ सभी पहलुओं की जांच करेगी और गुमशुदा दोनों लोगों का जल्द पता लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
इस मामले की अगली सुनवाई में पुलिस को नई जांच की प्रगति रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश को मामले की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

