गुना उपभोक्ता आयोग का फैसला: AC की ज्यादा बिजली खपत पर कंपनी को देना होगा हर्जाना, विज्ञापन दावे पर उठे सवाल
गुना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने AC की अधिक बिजली खपत और विज्ञापन में किए गए दावों से जुड़े मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है। आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंपनी से जुड़े मामले में आदेश जारी किया।
जानकारी के अनुसार, अशोकनगर निवासी हिमांशु ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने MarQ कंपनी का 1 टन, 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर कन्वर्टिबल AC खरीदा था। खरीदारी के समय कंपनी की ओर से उत्पाद की कई खूबियां बताई गई थीं।
उपभोक्ता का आरोप था कि AC की वास्तविक बिजली खपत कंपनी के विज्ञापन और दावों के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा कि AC चलाने पर बिजली का खर्च अपेक्षा से अधिक आया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
इसके बाद हिमांशु ने मामले को उपभोक्ता आयोग के सामने रखा। आयोग में सुनवाई के दौरान उपभोक्ता ने कंपनी के विज्ञापन, उत्पाद से जुड़े दस्तावेज और बिजली खपत से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया।
आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता की शिकायत पर फैसला सुनाया। आयोग ने माना कि उत्पाद के संबंध में किए गए दावों और वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर होने पर उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
फैसले के तहत कंपनी को उपभोक्ता के हित में आवश्यक राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने अपने आदेश में उपभोक्ता अधिकारों और कंपनियों की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना।
उपभोक्ता विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को खरीदने से पहले विज्ञापन में किए गए दावों के साथ-साथ उसकी वास्तविक रेटिंग, बिजली खपत और वारंटी शर्तों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। वहीं, कंपनियों को भी उत्पादों के बारे में सही और पारदर्शी जानकारी देना जरूरी है।

