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संस्कृत बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को दे रहे प्रवेश, HC ने आदेश पर रोक लगाते हुए दिए निर्देश

संस्कृत बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को दे रहे प्रवेश, HC ने आदेश पर रोक लगाते हुए दिए निर्देश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान (पूर्व में संस्कृत बोर्ड) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें यह शर्त जोड़ी गई थी कि संस्कृत बोर्ड से संबद्ध स्कूलों से कक्षा 9वीं या 11वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ही कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ आधा दर्जन स्कूलों ने याचिका दायर कर कहा था कि इस संशोधित प्रवेश नीति के कारण मध्य प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म खारिज हो रहे हैं, जिससे वे कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा से वंचित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृत रूपराह ने दलील दी कि यह निर्णय न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चूंकि एमपी बोर्ड, सीबीएसई और संस्कृत बोर्ड सभी सरकारी संस्थाएं हैं, इसलिए उनके बीच इस तरह का भेदभाव असंवैधानिक और मनमाना है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने छात्रों को राहत देते हुए संस्कृत बोर्ड के संशोधित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और बोर्ड को आवेदक छात्रों के परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें आगामी परीक्षाओं में शामिल करने के निर्देश दिए।

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