1.80 लाख रुपए जमा नहीं किए तो खाली करने होंगे फ्लैट, नगर निगम ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम
नगर निगम ने आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैटों में रह रहे डिफॉल्टर हितग्राहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन हितग्राहियों ने 1.80 लाख रुपए की निर्धारित राशि जमा नहीं कराई है, उन्हें तीन दिन के भीतर भुगतान करना होगा। तय समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।
नगर निगम के अनुसार, इस समय 208 हितग्राहियों ने अब तक निर्धारित राशि जमा नहीं कराई है। कई बार नोटिस और सूचना देने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर अब अंतिम कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
तीन दिन का अंतिम मौका
निगम प्रशासन ने डिफॉल्टर हितग्राहियों को तीन दिन का अंतिम समय दिया है। इस अवधि में बकाया राशि जमा करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद सीधे बेदखली की कार्रवाई शुरू होगी।
अवैध कब्जे हटाने की तैयारी
नगर निगम ने ऐसे फ्लैटों की सूची तैयार कर ली है, जिनके आवंटियों ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया है। निगम की टीम पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई करेगी। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।
208 हितग्राही भुगतान में डिफॉल्टर
नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, 208 हितग्राहियों ने अब तक 1.80 लाख रुपए की निर्धारित राशि जमा नहीं कराई है। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है और आवास योजना के संचालन पर भी असर पड़ रहा है।
निगम की अपील
नगर निगम ने सभी संबंधित हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि जमा कर दें, ताकि बेदखली की कार्रवाई से बचा जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमानुसार फ्लैट खाली कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

