विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा फायर सेफ्टी विधेयक, बनेगा अग्नि सुरक्षा संचालनालय
मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में नगरीय विकास विभाग राज्य में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यह विधेयक सतपुड़ा भवन में लगी आग की गंभीर घटना के बाद तैयार किया गया था, लेकिन दो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था।
प्रस्तावित विधेयक के तहत राज्य में अलग से “अग्नि सुरक्षा संचालनालय” की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अग्नि सुरक्षा मानकों को लागू करने, निरीक्षण करने और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा।
मुख्य विशेषताएं:
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विधेयक में नगर निगम, नगर पालिका और नगरीय निकायों के लिए फायर सेफ्टी के स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे।
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नवीन निर्माणों के लिए अनिवार्य फायर सेफ्टी क्लियरेंस की प्रक्रिया और समय-सीमा तय होगी।
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पुरानी इमारतों के लिए भी फायर ऑडिट और सुरक्षा उपाय लागू करना आवश्यक होगा।
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अग्नि सुरक्षा संचालनालय एक स्वतंत्र नियामक इकाई के रूप में कार्य करेगा।
पृष्ठभूमि:
भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में जून 2023 में लगी आग ने सरकारी कार्यालयों की फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन प्रक्रियागत विलंब और विभागीय फेरबदल के चलते यह दो वर्षों से लागू नहीं हो सका।

