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कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज करने के निर्देश

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू तहसील के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई...
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मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू तहसील के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर तीन गंभीर धाराओं – भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत दर्ज की गई है। हालांकि, मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

मंत्री विजय शाह ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया था। विजय शाह ने एक बैठक में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में कहा था कि 'हमने उसकी बहन को भेजा और उससे ऐसा-ऐसा करवाया।' हाईकोर्ट की सख्ती इस विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि विजय शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर हाल में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धारा 152 बीएनएस के तहत एफआईआर में सात साल तक की जेल का प्रावधान है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के खिलाफ है। इस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास या अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है।

धारा 196(1)(बी) के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 197(1)(सी) उन आरोपों से निपटता है जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर यदि कोई वर्ग यह आरोप लगाता है कि किसी विशेष समुदाय के लोग भारत के संविधान या देश की अखंडता के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकते हैं।

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विजय शाह ने मांगी माफ़ी

विजय शाह ने माफी मांगते हुए आजतक से बातचीत के दौरान कहा कि 'मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता. न ही मैं सेना का अपमान करने के बारे में सोच सकता हूं। सिस्टर सोफिया ने जाति-धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकवादियों को जवाब दिया, मैं उन्हें सलाम करता हूं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना से संबंधित है। मैंने यह बयान उन बहनों के दर्द को ध्यान में रखते हुए दिया है, जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने नष्ट कर दिया। अगर मेरे जुनून में कुछ भी गलत हुआ है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं।'

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