Samachar Nama
×

उपभोक्ता आयोग का अहम फैसला: बीमा क्लेम खारिज करने पर कंपनी को भुगतान का आदेश

उपभोक्ता आयोग का अहम फैसला: बीमा क्लेम खारिज करने पर कंपनी को भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सागर ने हेल्थ बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने कंपनी को क्लेम राशि 17,122 रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को भुगतान करने का निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा क्लेम को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके खिलाफ परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजों की जांच की।

आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने का उचित आधार नहीं पाया गया, इसलिए परिवादी को उसका वैध भुगतान मिलना चाहिए।

निर्णय में आयोग ने बीमा कंपनी को केवल क्लेम राशि ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसके तहत कंपनी को 17,122 रुपये की मूल राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके अलावा मानसिक क्षति के लिए 8,000 रुपये और परिवाद व्यय के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान भी करना होगा।

आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूरी राशि का भुगतान आदेश जारी होने के दो महीने के भीतर किया जाए।

इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय बीमा कंपनियों को क्लेम निपटान में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी बरतने के लिए प्रेरित करेगा।

उपभोक्ता आयोग के इस आदेश से यह संदेश भी गया है कि वैध दावों को मनमाने तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए न्यायिक प्रणाली सक्रिय है।

Share this story

Tags