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पत्नी की हत्या के लिए अलवर से 30 हजार में खरीदा कोबरा, दो मिनट के वीडियो में जाने 6 साल बाद पति को उम्रकैद; पोस्टमॉर्टम ने खोली साजिश की पोल

पत्नी की हत्या के लिए अलवर से 30 हजार में खरीदा कोबरा, दो मिनट के वीडियो में जाने 6 साल बाद पति को उम्रकैद; पोस्टमॉर्टम ने खोली साजिश की पोल

इंदौर के बहुचर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला अदालत ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए बेहद सुनियोजित साजिश रची और उसे सर्पदंश से हुई मौत साबित करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।

जांच के दौरान सामने आया कि बैंक अधिकारी अमितेष करीब 620 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर से ब्लैक डेजर्ट प्रजाति का कोबरा 30 हजार रुपये में खरीदकर लाया था। उसने सांप को 11 दिनों तक अपने घर में छिपाकर रखा। इसके बाद मौका मिलने पर पहले तकिए से पत्नी शिवानी का गला घोंटकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपी ने कोबरा को भी मार डाला और उसके दांत पत्नी के हाथ में गड़ा दिए, ताकि पुलिस और परिजनों को लगे कि मौत जहरीले सांप के काटने से हुई है। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि हुई। फोरेंसिक साक्ष्यों और डॉक्टरों के बयानों ने भी आरोपी की पूरी कहानी को झूठा साबित कर दिया।

करीब साढ़े छह साल तक चली सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने अमितेष को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोबरा की हत्या के मामले में तीन साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि साक्ष्य मिटाने के अपराध में दो साल की सजा भी सुनाई गई। अदालत के इस फैसले को चर्चित हत्याकांड में अहम माना जा रहा है।

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