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जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह, सुरक्षा एजेंसियों ने की गहन जांच

जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह, सुरक्षा एजेंसियों ने की गहन जांच

मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से रविवार देर रात हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट प्रबंधन को एक ईमेल के जरिए यह धमकी भेजी गई थी, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर को खाली करा कर सुरक्षा एजेंसियों ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, सोमवार को प्रशासन ने पुष्टि की कि यह धमकी महज एक अफवाह थी और कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

एयरपोर्ट को खाली कराकर की गई जांच

जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि रविवार देर रात एयरपोर्ट प्रबंधन को एक ईमेल मिला था, जिसमें लिखा था कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे एयरपोर्ट परिसर की सघन जांच शुरू की।

“सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सभी उड़ानों को अस्थाई रूप से रोक दिया गया। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की मदद से हर कोने की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई,” एएसपी शर्मा ने बताया।

ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी साइबर टीम

पुलिस और साइबर सेल अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह ईमेल किसने और कहां से भेजा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मेल किसी फर्जी आईडी से भेजा गया है। साइबर विशेषज्ञों की टीम उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में लगी है जिससे यह मेल भेजा गया था। यदि यह किसी की शरारत साबित होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों में मचा हड़कंप

घटना के बाद कुछ घंटों के लिए जबलपुर एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। यात्रियों को टर्मिनल से बाहर कर दिया गया और पूरी सुरक्षा जांच के बाद ही दोबारा प्रवेश की अनुमति दी गई। हालांकि सोमवार सुबह से एयरपोर्ट पर स्थितियां सामान्य रहीं और सभी उड़ानें निर्धारित समय पर संचालित हुईं।

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या धमकी भरे संदेशों को हल्के में न लें और यदि ऐसी कोई सूचना मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि झूठी जानकारी फैलाने वालों को आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत सजा दी जाएगी।

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