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भारत के इस राज्य में सरकार का बड़ा फैसला! दो बच्चों के नियम को किया रद्द, सरकारी नौकरियों में अब नहीं आएगी बाधा 

भारत के इस राज्य में सरकार का बड़ा फैसला! दो बच्चों के नियम को किया रद्द, सरकारी नौकरियों में अब नहीं आएगी बाधा 

मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी के उम्मीदवारों और मौजूदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मोहन यादव सरकार ने 23 साल पुराने 'दो बच्चों' वाले नियम को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार (9 जून) को इस नियम को हटाने के निर्देश दिए; इसके बाद, दो से ज़्यादा बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने से वंचित नहीं रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से उस ड्राफ्ट प्रावधान को हटा दें, जिसके तहत दो से ज़्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य माना जाता था। राज्य सरकार ने साफ़ किया है कि इस ड्राफ्ट को तुरंत प्रभाव से आधिकारिक पोर्टल से भी हटा दिया गया है।

**2001 में लागू हुआ था 'दो बच्चों' का नियम**

गौरतलब है कि यह नियम तत्कालीन राज्य सरकार ने 2001 में जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से लागू किया था। इस नियम के तहत, 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से ज़्यादा जीवित बच्चे होने पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था। यह प्रावधान सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति, दोनों पर लागू होता था।

इस नियम का असर सिर्फ़ नौकरी चाहने वालों तक ही सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत, सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से ज़्यादा बच्चे होना अनुशासनहीनता माना जाता था। अगर किसी कर्मचारी को तय तारीख के बाद तीसरा बच्चा होता है, तो उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती थी।

**'परिवारों को बेवजह परेशानी होती है'**

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा के बाद इस लंबे समय से चले आ रहे प्रावधान को खत्म करने का फ़ैसला किया। सरकार के मुताबिक, नियमों के अनुसार एक संशोधित ड्राफ्ट फिर से जारी किया जाएगा। कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि यह प्रावधान पुराना हो चुका है और इससे कई परिवारों को बेवजह परेशानी हुई है। सरकार ने कहा है कि नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। जब तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक दो बच्चों वाला प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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