Madhya Pradesh में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, सुनवाई 17 को
डॉ. मिश्रा ने कहा कि भाजपा की सरकार पिछड़ों को उनका राजनीतिक अधिकार मिले, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और प्रदेश सरकार ने चुनाव की तैयारी की, लेकिन पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस को यह रास नहीं आया। आज जो स्थिति बनी है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान स्पष्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद हम मोडिफिकेशन में जायेंगे। 17 मई मंगलवार को हमने जो मोडिफिकेशन प्रस्तुत किया है उसकी सुनवाई है। मोडिफिकेशन में दो मांगे रखी है। पहली है 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव में पिछड़े वर्ग को समाहित करने की अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी मांग में 2022 के परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे, उस हिसाब से थोड़े समय की मांग की है। ताकि जहां परिसीमन को लेकर भ्रम की स्थिति है वह साफ हो।
--आईएएनएस
भोपाल न्यूज डेस्क !!!
एसएनपी/एएनएम